Academic year 2026-27 ke liye online registration 20 February 2026 se shuru ho rahe hain. Ye mauka un bacho ke liye hai jo economically weaker section (EWS) ya disadvantaged groups se talluq rakhte hain aur jinki family income ₹2.5 Lakh se kam hai.
Is bar admission Nursery se Class 1 tak diye ja rahe hain, aur parents rajpsp.nic.in portal ke zariye online form bhar sakte hain.
Age Limit
| Class / Grade | Age (Umar) |
| Nursery (PP.3+) | 3 saal se zyada aur 4 saal se kam |
| LKG (PP.4+) | 4 saal se zyada aur 5 saal se kam |
| UKG (PP.5+) | 5 saal se zyada aur 6 saal se kam |
| Class 1 | 6 saal se zyada aur 7 saal se kam |
⚠️ Rejection Se Kaise Bachein?
RTE selection computerized lottery ke zariye hota hai. Is baar District Unit ka naya niyam lagoo hai. Yaad rakhein, Jan-Aadhaar E-KYC aur documents mein zara si galti aapka form bina kisi warning ke reject karwa sakti hai. Form bharte waqt saari jankari documents ke mutabiq hi bharein.
Quick Summary
| Rajasthan RTE Admission 2026-27 Overview | |
|---|---|
| Portal Name | Rajasthan Private School Portal (PSP) |
| Official Website | rajpsp.nic.in |
| Application Start | 20 February 2026 |
| Last Date to Apply | 04 March 2026 |
| Lottery Result Date | 06 March 2026 |
| Classes Included | Nursery, LKG, UKG, and Class 1 |
| Reservation Quota | 25% Seats in Private Schools |
| Income Limit | Less than ₹2.5 Lakh per annum |
| Admission Unit | District Level (Zila Unit) |
| Selection Method | Online Computerized Lottery |
| Required Documents | Jan-Aadhaar (E-KYC), Income Certificate, Birth Certificate, Domicile |
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RTE Rajasthan Admission 2026: Age Limit, Income & Criteria
RTE Rajasthan Online Form 2026-27: Step-by-Step Guide

RTE राजस्थान एडमिशन: नियम और खास बातें
RTE राजस्थान के पीछे का मकसद सिर्फ एडमिशन देना नहीं, बल्कि हर बच्चे को बराबरी का हक देना है। नीचे इसके नियम और काम करने के तरीके (Structure) को आसानी से समझिये।
1. कानूनी नियम: क्या कहता है कानून?
शिक्षा का अधिकार कानून (RTE), 2009 के मुताबिक, राजस्थान के हर प्राइवेट स्कूल में एंट्री-लेवल (शुरुआती क्लास) की 25% सीटें गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए रिज़र्व होती हैं।
- पूरी तरह मुफ्त शिक्षा: चुने गए बच्चों को स्कूल में कोई फीस नहीं देनी होती।
- सरकार की मदद: राजस्थान सरकार हर बच्चे के बदले स्कूल को लगभग ₹14,141 सालाना फीस खुद देती है।
- तकनीकी मदद: सारा ऑनलाइन काम और लॉटरी निकालने का प्रोसेस National Informatics Centre (NIC) संभालता है।
2. जागरूकता की कमी: 25% रिजर्वेशन क्यों जरूरी है?
राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में अभी भी 40% परिवारों को इस योजना का पता ही नहीं है। इसी वजह से कई सीटें खाली रह जाती हैं।
- कुल उपलब्ध सीटें: लगभग 4.5 लाख
- कुल आए आवेदन: 3.39 लाख
- हिस्सा लेने वाले स्कूल: 31,500+
खास बात: सीटों की कमी नहीं है, बल्कि जानकारी की कमी है। यह रिजर्वेशन अमीर और गरीब बच्चों के बीच की दूरी खत्म करने के लिए है।
अगर स्कूल एडमिशन देने से मना करे तो क्या करें?
अगर आपके बच्चे का नाम लॉटरी में आ गया है और स्कूल एडमिशन नहीं दे रहा, तो आप ये कानूनी रास्ता अपना सकते हैं:
RTE नियम (धारा 13) के तहत सख्त कार्रवाई
- भारी जुर्माना: स्कूल पर ₹1 लाख तक का जुर्माना लग सकता है।
- मान्यता रद्द: स्कूल का लाइसेंस (Recognition) भी खत्म किया जा सकता है।
राजस्थान सरकार की हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग
गलत तरीके से एडमिशन रोकने के लिए सरकार अब Biometric Verification और रैंडम चेक करती है।
| मदद का प्रकार | संपर्क जानकारी |
|---|---|
| ऑफिशियल WhatsApp हेल्पलाइन | 📞 7014812375 |
| सरकारी दफ्तर | जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (DEO Office) |
| जरूरी सलाह | हर बात का सबूत रखें (जैसे एप्लीकेशन की कॉपी और स्कूल के मना करने का कारण)। |
अभिभावक ध्यान दें कि आपका आवेदन सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल से ही मान्य होगा। स्कूल के कहने पर कोई भी ऑफलाइन फॉर्म न भरें।
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RTE Rajasthan Address Proof 2026: OBC Ward-Level Guide

Eligibility Criteria: Age & Technical Requirements
Age Criteria and Calculation Methodology
RTE राजस्थान के लिए उम्र तय करने की एक सख्त कटऑफ तारीख 31 जुलाई, 2026 है।
| Class (कक्षा) | Age Limit (उम्र सीमा) |
|---|---|
| Pre-Primary 3+ | 3 साल से 4 साल के बीच |
| Class 1 (कक्षा 1) | 6 साल से 7 साल के बीच |
⚠️ जरूरी चेतावनी:
- नगर निगम या ग्राम पंचायत द्वारा जारी बर्थ सर्टिफ़िकेट ही वैलिड है। हॉस्पिटल रिकॉर्ड या एफिडेविट स्वीकार नहीं होंगे।
- लॉटरी के बाद सुधार (Correction) मुमकिन नहीं है, इसलिए गलतियों को एप्लीकेशन से पहले ही ठीक करवाएं।
Income and Category Verification Standards
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS): सालाना इनकम ₹2.5 लाख से कम होनी चाहिए।
Income Certificate Rule: सर्टिफिकेट अप्रैल 2025 के बाद जारी होना चाहिए। पुराने सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिए जाएंगे।
Category-wise Required Documents:
- SC/ST: डिस्ट्रिक्ट कास्ट वेरिफिकेशन कमेटी द्वारा जारी सर्टिफिकेट।
- Disability: मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेशन।
- Orphan (अनाथ): चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के डॉक्यूमेंट्स।
- HIV/AIDS प्रभावित: सरकारी अस्पतालों का सर्टिफिकेट।
*राजस्थान हाई कोर्ट (सितंबर 2025) के फैसले के अनुसार, छोटी टेक्निकल कमियों के आधार पर शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
Catchment Area: Ward & Boundary Rules
Selection Priority (प्राथमिकता)
पोर्टल एड्रेस के आधार पर स्कूलों को ऑटोमैटिक फ़िल्टर करता है। Priority 1 हमेशा उसी वार्ड के बच्चों को दी जाती है। सीटें खाली रहने पर ही दूसरे वार्ड के बच्चों पर विचार होगा।
एडमिशन के लिए उम्र की शर्तें (Age Limit)
RTE राजस्थान में एडमिशन के लिए उम्र की गणना (Calculation) की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2026 रखी गई है।
| कक्षा (Class) | जरूरी उम्र (31 जुलाई 2026 तक) |
|---|---|
| प्री-प्राइमरी 3+ | 3 साल से ज्यादा और 4 साल से कम |
| कक्षा 1 | 6 साल से ज्यादा और 7 साल से कम |
उम्र के सबूत के लिए सिर्फ नगर निगम या ग्राम पंचायत का जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) ही चलेगा। हॉस्पिटल की पर्ची या एफिडेविट मान्य नहीं होगा। अगर सर्टिफिकेट में कोई गलती है, तो उसे फॉर्म भरने से पहले ही ठीक करवा लें।
आय और कैटेगरी के नियम
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): परिवार की कुल सालाना आय ₹2.5 लाख से कम होनी चाहिए।
आय प्रमाण पत्र (Income Certificate): यह सर्टिफिकेट अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। 1 साल से पुराना सर्टिफिकेट होने पर फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
अन्य कैटेगरी के लिए जरूरी दस्तावेज:
- SC/ST वर्ग: जिला जाति सत्यापन समिति द्वारा जारी सर्टिफिकेट।
- दिव्यांग बच्चे: मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- अनाथ बच्चे: बाल कल्याण समिति (CWC) के दस्तावेज।
- HIV/AIDS प्रभावित: सरकारी अस्पताल का सर्टिफिकेट।
कैचमेंट एरिया: स्कूल चुनने का सही तरीका
कैचमेंट एरिया का मतलब है कि आप सिर्फ अपने रहने वाले क्षेत्र के स्कूलों में ही आवेदन कर सकते हैं:
अपनी ग्राम पंचायत के स्कूल
अपना म्युनिसिपल वार्ड (Ward)
ध्यान दें: पोर्टल आपके पते के आधार पर स्कूल अपने आप दिखाएगा। अगर आप अपने वार्ड से बाहर का स्कूल चुनते हैं, तो प्राथमिकता (Priority) नहीं मिलेगी और सीटें खाली होने पर ही नंबर आएगा। सही वार्ड की जानकारी के लिए अपने नजदीकी e-Mitra सेंटर पर संपर्क करें।
Application Process: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड और जरूरी तारीखें
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फॉर्म कैसे भरें?
पिछले साल के पैटर्न के आधार पर, RTE राजस्थान 2026-27 के लिए एप्लीकेशन विंडो 25 मार्च और 10 अप्रैल, 2026 के बीच होने की उम्मीद है।
यह प्रोसेस rajpsp.nic.in पर शुरू होता है, जहाँ माता-पिता को “स्टूडेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन” चुनना होगा और बच्चे के आधार नंबर और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके लॉगिन बनाना होगा।
जरूरी बात: फॉर्म में आप अपने कैचमेंट एरिया के अधिकतम 5 स्कूल चुन सकते हैं। स्कूलों को अपनी पसंद के क्रम (Priority) में ही चुनें, क्योंकि सिस्टम पहली पसंद को प्राथमिकता देता है।
Document Upload: क्वालिटी और जरूरी नियम
डाक्यूमेंट्स का गलत तरीके से अपलोड होना रिजेक्शन का सबसे बड़ा कारण है (लगभग 12-15% रिजेक्शन)। सफल आवेदन के लिए इन बातों का ध्यान रखें:
| Document Type | जरूरी मानक (Standards) |
|---|---|
| Format & Size | PDF या JPG फॉर्मेट, साइज 200KB से कम |
| Resolution | कम से कम 150 DPI पर स्कैन करें |
| Visibility | धुंधले या अधूरे स्कैन अपलोड न करें |
अनिवार्य डाक्यूमेंट्स: इनकम सर्टिफिकेट (या BPL कार्ड), जाति/विकलांगता सर्टिफिकेट (DG कैटेगरी के लिए), निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड/आधार), जन्म प्रमाण पत्र और फोटो।
The Final Lock: सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी
डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, सिस्टम एक “फाइनल लॉक” ऑप्शन दिखाता है। इस लॉक को एक्टिवेट करने का मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन लॉटरी के लिए सबमिट हो गई है।
सावधान: एक बार लॉक होने के बाद फॉर्म में कोई सुधार (Correction) नहीं किया जा सकता!
2024-25 में लगभग 8% एप्लीकेशन में पोस्ट-लॉक गलतियाँ थीं जिन्हें ठीक नहीं किया जा सका। सिस्टम लॉक करने से पहले 24 घंटे का प्रीव्यू विंडो देता है, इसलिए जल्दबाजी न करें और पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही फाइनल लॉक बटन दबाएं।
RTE राजस्थान से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें।
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RTE Rajasthan 2026 Documents Required Compliance Guide
Selection Process: Lottery Mechanics and Post-Selection Protocols
Computerized Lottery System and Transparency Measures
RTE लॉटरी नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर एक रैंडम एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके करता है जो हर वेरिफाइड एप्लीकेशन को यूनिक रैंडम नंबर देता है। लॉटरी कई स्टेज में होती है: पहला अलॉटमेंट अप्रैल 2026 में, दूसरा अलॉटमेंट जुलाई-अगस्त 2026 में खाली सीटों के लिए, और आखिरी मॉप-अप राउंड अगस्त 2026 के आखिर में.
प्रायोरिटी कैटेगरी—अनाथ, दिव्यांग बच्चे, HIV/AIDS से प्रभावित, और युद्ध में विधवा हुई महिलाओं के बच्चे—को पहले उनके अपने कोटे के अंदर प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद जनरल EWS और DG कैटेगरी की लॉटरी होती है। रिजल्ट ऑफिशियल पोर्टल पर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों पर SMS अलर्ट के ज़रिए एक साथ पब्लिश किए जाते हैं। सिस्टम हर स्कूल के लिए एक वेटलिस्ट (WL-1, WL-2, वगैरह) बनाता है, जिससे अगर चुने गए कैंडिडेट एडमिशन लेने से मना कर देते हैं तो ऑटोमैटिक अपग्रेड हो जाता है.
Post-Selection Verification and School Reporting
लॉटरी में चुने जाने से फाइनल एडमिशन की गारंटी नहीं मिलती। पेरेंट्स को 48 घंटे के अंदर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा और वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ 7 दिनों के अंदर अलॉटेड स्कूल में रिपोर्ट करना होगा.
स्कूल प्रिंसिपल बच्चे का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड की गई कॉपी से क्रॉस-चेक करते हैं, और कैचमेंट एरिया में रहने की जगह वेरिफाई करते हैं.
स्कूलों के पास सिर्फ डॉक्यूमेंट फ्रॉड या कैचमेंट एरिया के बाहर रहने की वजह से एडमिशन रिजेक्ट करने का अधिकार है; इनकम सर्टिफिकेट में अंतर जैसी टेक्निकल गड़बड़ियों को सुलझाने के लिए ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को भेजना होगा। 7 दिन के अंदर रिपोर्ट न करने पर सीट अपने आप चली जाएगी, और वह सीट वेटलिस्टेड कैंडिडेट को दे दी जाएगी.
Financial Obligations and Hidden Costs
हालांकि ट्यूशन और एडमिशन फीस सरकार पूरी तरह से वापस कर देती है, लेकिन माता-पिता को और खर्चों का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। स्कूल आमतौर पर यूनिफॉर्म (रोज़ाना और घर की यूनिफॉर्म), टेक्स्टबुक (जब तक कि राज्य की स्कीम के तहत न दी गई हों), ट्रांसपोर्टेशन (अगर हो तो), और सालाना फंक्शन या घूमने-फिरने के लिए अपनी मर्ज़ी से पैसे देने की मांग करते हैं.
ये खर्च स्कूल की जगह और सुविधाओं के आधार पर सालाना ₹12,500 से ₹23,000 तक होते हैं। राजस्थान सरकार कुछ ज़िलों में RTE में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म और किताबों के लिए सालाना ₹5,000 देती है, हालांकि पैसे देने का समय अलग-अलग होता है। माता-पिता को बाद में पैसे की तंगी से बचने के लिए स्कूल की पहली विज़िट के दौरान इन एक्स्ट्रा खर्चों के बारे में साफ़-साफ़ बता देना चाहिए.
Common Application Errors and Risk Mitigation Strategies
Technical Mismatches and Documentation Failures
महाराष्ट्र के 2025 RTE प्रोसेस का एक डॉक्यूमेंटेड केस टेक्निकल गलतियों के नतीजों को दिखाता है: एक माता-पिता के इनकम सर्टिफिकेट में सालाना इनकम ₹70,000 दिखाई गई थी, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म गलती से ₹90,000 भर दिया गया था। एलिजिबिलिटी लिमिट के अंदर होने के बावजूद, एप्लीकेशन को बिना किसी इंसानी रिव्यू के “इनकम में अंतर” के कारण ऑटो-रिजेक्ट कर दिया गया.
राजस्थान में भी ऐसे ही पैटर्न तब होते हैं जब माता-पिता पुराने इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं, आधार को मोबाइल नंबर से लिंक नहीं कर पाते हैं, या गलत वार्ड नंबर चुन लेते हैं। वेरिफिकेशन सिस्टम में कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मतलब निकालने का कोई प्रोविजन नहीं है; कोई भी डेटा अलग होने पर रिजेक्शन हो जाता है। माता-पिता को लॉक करने से पहले सभी एंट्री को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से तीन बार चेक कर लेना चाहिए, और बेहतर होगा कि एप्लीकेशन को किसी दूसरे व्यक्ति से रिव्यू करवाएं.
School-Level Obstruction and Grievance Redressal
कानूनी नियमों के बावजूद, कुछ स्कूल RTE में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रोसेस में रुकावटें पैदा करते हैं। आम तरीकों में “डेवलपमेंट चार्ज” मांगना, यूनिफॉर्म या किताबों के फायदे देने से मना करना, या एकेडमिक सेशन शुरू होने के बाद तक एडमिशन में देरी करना शामिल है.
जिन पेरेंट्स को ऐसी रुकावट का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें सारी बातचीत रिकॉर्ड करनी चाहिए और तुरंत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को बताना चाहिए.
राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तुरंत शिकायत दर्ज करने के लिए WhatsApp कंप्लेंट नंबर (7014812375, 7014878012) बनाए हैं। गंभीर मामलों में, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स से संपर्क करना या आर्टिकल 226 के तहत रिट पिटीशन फाइल करना, जैसा कि सितंबर 2025 के राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले में दिखाया गया है, नियमों का पालन करने के लिए मजबूर कर सकता है.
RTE Rajasthan School List 2025-26: District-wise Admission Guide
Frequently Asked Questions
Q1: RTE राजस्थान 2026-27 के लिए सही इनकम लिमिट क्या है?
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की एलिजिबिलिटी के लिए सालाना पारिवारिक इनकम लिमिट ₹2.5 लाख है, जिसे अप्रैल 2025 के बाद तहसीलदारों या सक्षम रेवेन्यू अधिकारियों द्वारा जारी इनकम सर्टिफिकेट से वेरिफाई किया जाएगा.
Q2: क्या मैं अपनी ग्राम पंचायत या म्युनिसिपल वार्ड के बाहर के स्कूलों में अप्लाई कर सकता हूँ?
नहीं। एप्लीकेशन आपके कैचमेंट एरिया के स्कूलों तक ही सीमित हैं। पोर्टल आपके रजिस्टर्ड पते के आधार पर स्कूलों को ऑटोमैटिक रूप से फिल्टर करता है, और इसे ओवरराइड करने की मैनुअल कोशिशों से रिजेक्ट कर दिया जाता है.
Q3: वंचित ग्रुप कैटेगरी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं?
SC/ST एप्लीकेंट को डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन कमेटियों से जाति सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है; विकलांग बच्चों को मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है; अनाथ बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमिटी के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है; HIV/AIDS से प्रभावित बच्चों को सरकारी अस्पताल के सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है.
Q4: कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम फेयरनेस कैसे पक्का करता है?
नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर बिना किसी मैनुअल दखल के रैंडमाइज्ड एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके लॉटरी कंडक्ट करता है। प्रायोरिटी कैटेगरी को पहले प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद जनरल लॉटरी होती है, और रिज़ल्ट पोर्टल पर और SMS से एक साथ पब्लिश किए जाते हैं.
Q5: अगर मुझे अपना एप्लीकेशन लॉक करने के बाद कोई गलती मिलती है तो क्या होगा?
फ़ाइनल लॉक करने के बाद कोई करेक्शन नहीं किया जा सकता। एप्लीकेशन मौजूदा डेटा के साथ लॉटरी में आगे बढ़ता है, या अगर करेक्शन विंडो अभी भी खुली है तो पेरेंट्स वापस ले सकते हैं और दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि इससे ओरिजिनल एप्लीकेशन ज़ब्त हो जाएगा.
Q6: क्या RTE एडमिशन या पढ़ाई के लिए कोई फ़ीस है?
ट्यूशन और एडमिशन फ़ीस पूरी तरह से फ़्री है। पेरेंट्स सिर्फ़ यूनिफ़ॉर्म, किताबें (अगर स्टेट की तरफ़ से नहीं दी गई हैं), और ऑप्शनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए पेमेंट करते हैं, जो आम तौर पर सालाना ₹12,500-23,000 होता है।
Q7: अगर अलॉटेड स्कूल एडमिशन देने से मना कर दे तो मुझे क्या करना चाहिए?
मना करने की बात को डॉक्यूमेंट करें और तुरंत ब्लॉक एजुकेशन ऑफ़िसर या WhatsApp हेल्पलाइन (7014812375) पर शिकायत करें। स्कूल बिना सही वजह के RTE-सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को कानूनी तौर पर मना नहीं कर सकते.
Q8: क्या मैं सबमिट करने के बाद अपनी स्कूल प्रेफरेंस बदल सकता हूँ?
स्कूल प्रेफरेंस सिर्फ़ फ़ाइनल लॉकिंग से पहले ही बदली जा सकती हैं। एक बार लॉक हो जाने के बाद, उस एकेडमिक साल के लॉटरी प्रोसेस के लिए प्रेफरेंस ऑर्डर बदला नहीं जा सकता.
Q9: लॉटरी चुनने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन की टाइमलाइन क्या है?
पेरेंट्स को लॉटरी रिज़ल्ट के 7 दिनों के अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ अलॉटेड स्कूल में रिपोर्ट करना होगा। इस विज़िट के दौरान बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन और डॉक्यूमेंट क्रॉस-चेकिंग होती है.
Q10: क्या बिना इंटरनेट एक्सेस वाले पेरेंट्स के लिए ऑफ़लाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन है?
हाँ। एप्लीकेशन ऑथराइज़्ड eMitra सेंटर्स के ज़रिए ₹20-30 की मामूली फ़ीस पर सबमिट किए जा सकते हैं, जहाँ ऑपरेटर फ़ॉर्म भरने और डॉक्यूमेंट अपलोड करने में मदद करते हैं.
Author Expertise:
यह गाइड राजस्थान काउंसिल ऑफ़ स्कूल एजुकेशन के ऑफिशियल नोटिफिकेशन, राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया के न्यायिक फैसलों और नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के प्रोसिजरल डॉक्यूमेंटेशन के एनालिसिस के आधार पर तैयार की गई है। इसका कंटेंट 2025-26 एडमिशन साइकिल में देखे गए मौजूदा इम्प्लीमेंटेशन पैटर्न को दिखाता है और स्थापित एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल के आधार पर 2026-27 के प्रोसिजर का अनुमान लगाता है.

Welcome to RTE-MP! I’m Mujtaba Siddique, an Education Expert and Content Researcher with 3 years of experience in helping students and parents.


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